High Court : राज्य अभियंता सेवा मुख्य परीक्षा पर रोक, प्री का परिणाम संशोधित करने का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की ओर से आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंता परीक्षा 2024 की मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम संशोधित करने का आदेश दिया है।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की ओर से आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंता परीक्षा 2024 की मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम संशोधित करने का आदेश दिया है।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की ओर से आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंता परीक्षा 2024 की मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम संशोधित करने का आदेश दिया है।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की ओर से आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंता परीक्षा 2024 की मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम संशोधित करने का आदेश दिया है।https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/allahabad/high-court-state-engineer-service-main-examination-stayed-order-to-revise-pre-result-2025-09-26https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/allahabad/high-court-state-engineer-service-main-examination-stayed-order-to-revise-pre-result-2025-09-262025-09-25T19:40:16.000Z2025-09-25T19:40:16.000Z
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