High Court : विक्रय राशि का पूरा भुगतान न होने पर बिक्री विलेख को अवैध नहीं ठहराया जा सकता
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि विक्रय राशि का पूरा भुगतान न होने के आधार पर निष्पादित विक्रय विलेख (सेल डीड) को अवैध नहीं ठहराया जा सकता है। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति संदीप जैन की एकल पीठ ने मथुरा की गुंजन अग्रवाल की अपील खारिज कर दी।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि विक्रय राशि का पूरा भुगतान न होने के आधार पर निष्पादित विक्रय विलेख (सेल डीड) को अवैध नहीं ठहराया जा सकता है। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति संदीप जैन की एकल पीठ ने मथुरा की गुंजन अग्रवाल की अपील खारिज कर दी।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि विक्रय राशि का पूरा भुगतान न होने के आधार पर निष्पादित विक्रय विलेख (सेल डीड) को अवैध नहीं ठहराया जा सकता है। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति संदीप जैन की एकल पीठ ने मथुरा की गुंजन अग्रवाल की अपील खारिज कर दी।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि विक्रय राशि का पूरा भुगतान न होने के आधार पर निष्पादित विक्रय विलेख (सेल डीड) को अवैध नहीं ठहराया जा सकता है। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति संदीप जैन की एकल पीठ ने मथुरा की गुंजन अग्रवाल की अपील खारिज कर दी।https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/allahabad/high-court-sale-deed-cannot-be-declared-invalid-if-the-sale-amount-is-not-paid-in-full-2025-11-27https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/allahabad/high-court-sale-deed-cannot-be-declared-invalid-if-the-sale-amount-is-not-paid-in-full-2025-11-272025-11-26T21:10:42.000Z2025-11-26T21:10:42.000Z
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