UP : हाईकोर्ट ने कहा- सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाली एक घटना भी एनएसए के लिए काफी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एक कार्य भी जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है और लोक व्यवस्था भंग होती है तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत हिरासत आदेश वैध है।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एक कार्य भी जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है और लोक व्यवस्था भंग होती है तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत हिरासत आदेश वैध है।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एक कार्य भी जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है और लोक व्यवस्था भंग होती है तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत हिरासत आदेश वैध है।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एक कार्य भी जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है और लोक व्यवस्था भंग होती है तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत हिरासत आदेश वैध है।https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/allahabad/high-court-said-even-one-incident-that-increases-communal-tension-is-enough-to-invoke-nsa-2025-11-27https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/allahabad/high-court-said-even-one-incident-that-increases-communal-tension-is-enough-to-invoke-nsa-2025-11-272025-11-26T21:03:19.000Z2025-11-26T21:03:19.000Z
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