UP : पुरानी पेंशन के विकल्प संबंधी शासनादेश को कोर्ट में चुनौती, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना(ओपीएस) का विकल्प देने संबंधी शासनादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से छह हफ्ते में जवाब तलब किया है।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना(ओपीएस) का विकल्प देने संबंधी शासनादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से छह हफ्ते में जवाब तलब किया है।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना(ओपीएस) का विकल्प देने संबंधी शासनादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से छह हफ्ते में जवाब तलब किया है।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना(ओपीएस) का विकल्प देने संबंधी शासनादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से छह हफ्ते में जवाब तलब किया है।https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/allahabad/government-order-regarding-old-pension-option-challenged-in-court-high-court-seeks-reply-from-up-government-2025-11-27https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/allahabad/government-order-regarding-old-pension-option-challenged-in-court-high-court-seeks-reply-from-up-government-2025-11-272025-11-26T21:06:38.000Z2025-11-26T21:06:38.000Z
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